मंगलकोट के ज़मीन मालिक ने ज़मीन अधिग्रहण मामले में तेज़ी से सुनवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है

कोलकाता – स्टाफ संवाददाता

मंगलकोट के एक ज़मीन मालिक ने ज़मीन अधिग्रहण मामले में तेज़ी से सुनवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। एक तरफ़, ज़मीन मालिक मोल्ला जसीमुद्दीन ने बर्दवान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संबंधित बेंच में जज की नियुक्ति की मांग की है और दूसरी तरफ़, ईस्ट बर्दवान डिस्ट्रिक्ट लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट की लापरवाही की जांच की मांग की है। जमीन के मालिक ने 7 अगस्त और 10 अगस्त को ईमेल के जरिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सेक्रेटेरिएट में डॉक्यूमेंट जमा किए। पता चला है कि मंगलकोट मौजा (जे.एल. 64, खतियान 11131, दाग नंबर 3101) में एक्वायर की गई जमीन के मालिक जसीम को नेशनल लैंड एक्विजिशन एक्ट 1956 के तहत 5/08/2025 को नोटिफिकेशन एल.ए. केस-49 (एनएच-116ए) 22-23 में एक नोटिस मिला। वहां पूरी एक्वायर की गई जमीन के लिए फाइनेंशियल कंपनसेशन का आधा हिस्सा बताया गया है। यानी, जमीन 30वीं सदी की होने पर भी फाइनेंशियल कंपनसेशन 15वीं सदी का बताया गया है। पिछले साल 25 अगस्त को मंगलकोट ग्राम पंचायत ऑफिस में लैंड डिपार्टमेंट की सुनवाई के दौरान उन्होंने इस मामले पर

आपत्ति जताई थी। इसी तरह 26 अगस्त (2025) को ईस्ट बर्दवान डिस्ट्रिक्ट लैंड डिपार्टमेंट में स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर को स्केच मैप के साथ एक लिखित आपत्ति मिली थी। फिर इसी साल 5 जनवरी को लैंड डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी करके उस इलाके के सभी मालिकों को 8 जनवरी को संबंधित ज़मीन के इंस्पेक्शन की जानकारी दी। उस दिन, यानी 8 जनवरी को, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट की जांच में हिस्सा लिया। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि चूंकि पूरी ज़मीन प्रभावित हुई है, इसलिए पूरा फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाएगा। जिस तरह एक बार में ज़मीन एक्वायर होने के कारण कई बार धान की खेती नहीं हो सकी, उसी तरह उन्हें लगभग 1 साल तक ज़मीन के लिए दिए गए पैसे भी नहीं मिले। इन दोनों हालात में, ज़मीन मालिक के परिवार को फाइनेंशियली नुकसान हुआ। फिर 18/02/26 को, डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफिस ने उस जगह के सभी ज़मीन मालिकों के कुल फाइनेंशियल कंपनसेशन का चेक ईस्ट बर्दवान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के ऑफिस (मेमो नंबर 363) को भेज दिया। बाद में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (सेकंड) कोर्ट में केस (LA केस – 4/26) रजिस्टर किया गया। हालांकि लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। क्योंकि उस कोर्ट में जज का पद अभी खाली है। इस स्थिति में, मोल्ला जसीमुद्दीन ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के सेक्रेटेरिएट का ध्यान इस ओर दिलाया है। अगर उस कोर्ट में जल्दी से जज अपॉइंट हो जाए, तो एक्वायर की गई ज़मीन के मालिकों की समस्या का समाधान हो जाएगा। साथ ही, डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफिस में स्केच मैप के साथ लिखित बयान जमा करने के बावजूद जिन लोगों ने अजीबोगरीब इनएक्टिविटी दिखाई है, उन्हें भी उनकी लापरवाही के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया है। क्योंकि उन्होंने अमीन से उक्त ज़मीन की पैमाइश में कोई पॉजिटिव रोल नहीं निभाया है। कोर्ट जहां मुकदमों के पहाड़ को कम करने के लिए कई तरह की पहल कर रहा है, वहीं डिस्ट्रिक्ट लैंड ऑफिस की लापरवाही के कारण आम लोगों को ‘तारीख पर तारीख’ पाने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

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